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भूमि धोखाधड़ी में लिप्त बाप -बेटे सलाखों के पीछे

उत्तराखंड: 16 जुलाई 2025 बुधवार को देहरादून / राजधानी स्थित कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत  वादी वर्णित अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल निवासी विष्णु विहार नियर इनफील्ड स्कूल विकास नगर देहरादून द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०- 510/24 धारा 120 बी/420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उन्हें अपना रोजगार स्थापित करने के लिए जमीन की आवश्यकता थी, उनके परिचित विजय सिंह परमार द्वारा उन्हें कुआं वाला क्षेत्र में भूमि होने की बात बताते हुए उनकी मुलाकात उक्त भूमि के मालिक अमरीश कुमार ओबेरॉय, प्रणव ओबेरॉय तथा श्रवण ओबेरॉय से करवाई गई थी। अमरीश ओबरॉय, प्रणव ओबरॉय तथा श्रवण ओबरॉय द्वारा उन्हें उक्त भूमि की एक फर्द उपलब्ध करते हुए भूमि पर किसी प्रकार का बैंक लोन अथवा विवाद न होने की बात बताते हुए उनसे उक्त भूमि का सौदा 01 करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपए में किया गया तथा तय रकम को उनसे प्राप्त करते हुए उनके पक्ष में उक्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित उनके नाम पर भूमि की रजिस्ट्री करवा दी।

साथ ही रजिस्ट्री होने के उपरांत उनके द्वारा जब उक्त भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया तो उन्हें जानकारी हुई कि उक्त भूमि पर अमरीश ओबेरॉय, प्रणव ओबरॉय तथा श्रवण कुमार द्वारा यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से लोन लिया गया है, अभियुक्त गणों द्वारा कूटरचना कर उन्हें उक्त भूमि की कूटरचित फर्द उपलब्ध कराई गई तथा सोची समझी साजिश के तहत अभियुक्तों द्वारा उन्हें दी गई रकम को हड़प लिया।

पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 16/06/2025 को अभियोग में नामजद अभियुक्त अमरीश ओबेरॉय तथा उसके पुत्र प्रणव ओबेरॉय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मा० न्यायालय में पेश किया गया, जहां से मा० न्यायलय के आदेशानुसार दोनो अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

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