
चंडीगढ़: बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि केस को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह मामला उस टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल 87 वर्षीय महिला महिंदर कौर को लेकर विवादित बयान दिया था।
कंगना ने सोशल मीडिया पर बुजुर्ग महिला को 100-100 रुपये लेकर प्रदर्शन में शामिल होने वाली बताया था। इस पर महिला किसान ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि सांसद होने का मतलब यह नहीं कि कानून से ऊपर हैं। अदालत ने साफ किया कि किसी भी नागरिक की गरिमा और सम्मान की रक्षा न्याय का मूल आधार है।
कंगना रनौत की इस टिप्पणी को पहले भी व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था और अब न्यायालय से राहत नहीं मिलने के चलते उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।