उत्तराखंडदेहरादून

एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर डिलीवरी बॉयज के सत्यापन हेतु दून पुलिस ने चलाया अभियान

अभियान के दौरान फूड/अन्य सामग्री की डिलीवरी का कार्य कर रहे डिलीवरी बॉयज के सत्यापन की करी कार्यवाही

नियमो का उल्लंघन करने वाले 165 डिलीवरी बॉयज के एम०वी० एक्ट में किये चालान

यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर 65 तथा ड्रंक एंड ड्राइव में 05 वाहनो को किया सीज

सत्यापन की कार्यवाही न कराने पर 14 डिलीवरी बॉयज के 83 पुलिस एक्ट तथा 40 डिलीवरी बॉयज के 81 पुलिस एक्ट में किये चालान

रात्रि के समय तय समय सीमा तक खाद्य पदार्थो/सामान की डिलीवरी करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त न रहने की दी सख्त हिदायत

डिलीवरी बॉयज के अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने के संबंध में मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सत्यापन की कार्रवाई के दिए थे निर्देश

रात्रि के समय फूड/अन्य सामग्री की डिलीवरी का कार्य कर रहे डिलीवरी बॉयज के संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहने के संबंध में मिल रही शिकायतो का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में फूड डिलीवरी का कार्य कर रहे डिलीवरी बॉयज के सत्यापन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिस पर दिनांक 13/05/2025 को संपूर्ण जनपद में फूड/ घरेलू सामान की डिलीवरी कर रहे लोगो के सत्यापन हेतु पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा फूड/ घरेलू सामान की डिलीवरी का कार्य कर रहे डिलीवरी बॉयज के सत्यापन के कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें रात्रि के तय समय सीमा तक खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त न रहने की सख्त हिदायत दी गई।

इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 165 डिलीवरी बॉयज के एम०वी० एक्ट में चालान किए गए, जिनमें 48 चालान मा० न्यायालय के, 47 चालानों पर 25,500/- ₹ संयोजन शुल्क तथा 65 वाहनों को नियमों का उल्लंघन करने तथा 05 वाहनों को ड्रंक एंड ड्राइव में सीज किया गया। इसके अतिरिक्त सत्यापन न कराने वाले 14 डिलीवरी बॉयज के 83 पुलिस एक्ट में चालान कर 1,40,000/- ₹ का जुर्माना किया गया, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 40 डिलीवरी बॉयज के 81 पुलिस एक्ट में चालान कर ₹ 10,000 /- का जुर्माना वसूला गया।

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